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गौतम नवलखा की रिहाई को उच्चतम न्यायालय में चुनौती

महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से मामले की जांच पर असर पड़ेगा

Update: 2018-10-03 08:48 GMT

नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गौतम नवलखा का हाउस अरेस्ट निरस्त करने के आदेश को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महाराष्ट्र सरकार ने अपील दायर कर ट्रांजिट रिमांड रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट ने तथ्यों को सही तरह से नहीं देखा। हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश से मामले की जांच पर असर पड़ेगा।

आज इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए महाराष्ट्र सरकार नवनियुक्त चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करने वाली थी। लेकिन आज जैसे ही नवनियुक्त चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सुनवाई करने बैठे उन्होंने कहा कि वे अर्जेंसी के नाम पर की गई मेंशनिंग पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस के इस आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस याचिका को मेंशन नहीं किया।

पिछले 1 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा के हाउस आरेस्ट के ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था। जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश कानून के मुताबिक नहीं था। अपने फैसले में जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने संविधान और अपराध प्रक्रिया संहिता प्रावधानों का उल्लंघन किया। 

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