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एयर एशिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने में नहीं हुआ एफडीआई नियमों का उल्लंघन : केन्द्र सरकार

-केन्द्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर दी सफाई

Update: 2019-03-29 13:58 GMT

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि एयर एशिया को दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देते समय एफडीआई नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। यह बातें केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर यां हलफनामा दायर कर कही। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

स्वामी ने दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के लिए एयर एशिया के आवेदन पर विचार नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश जारी करने के लिए याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान आज केंद्र सरकार ने स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए कहा हम एयर एशिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने पर फैसला करेंगे। केंद्र सरकार ने अपन हलफनामे में कहा है कि एफडीआई की अनुमति नए और वर्तमान दोनों ही तरह के एयरलाईंस कंपनियों को दी जाती है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर एशिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के लिए किए गए लॉबिंग के बारे में स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए भी याचिका दायर की है। पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वे रिपोर्ट दाखिल करें। स्वामी ने मांग की है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए दिशानिर्देश दिए जाएं।

याचिका में कहा गया है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने एयरएशिया इंडिया और विस्तारा को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने पिछले मार्च और जुलाई महीने में इसकी शिकायत करते हुए सीबीआई को पत्र लिखा था। उन्होंने मीडिया रिपोर्टस का हवाला देते हुए कहा है कि सीबीआई एयरएशिया इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के लिए इस्तेमाल किए गए भ्रष्ट तरीकों की जांच कर रही है। सीबीआई के अलावा ईडी ने भी एयरएशिया के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज किया है। 

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