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ई-सिगरेट प्रतिबंध बिल 2019 सरकार ने लोकसभा में किया पेश

Update: 2019-11-22 10:07 GMT

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा में बिल पेश कर दिया है। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने शुक्रवार को इस विधेयक को पेश किया जो कुछ दिन पहले लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा।

लोकसभा में विधयेक पेश करते हुए डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (ई-सिगरेट) विधेयक, 2019 हाल ही में जारी अध्यादेश को बदलने के लिए लाया गया है। ये विधयेक ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया है।

उल्‍लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए सितम्बर में पूरे देश में ई-सिगरेट के आयात, उत्पादन, बिक्री, विज्ञापन, भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी थी। सरकार का कहना था कि ई-सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध का तात्पर्य उसके इस्तेमाल और संबंधित उपकरणों पर भी रोक से है। 

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