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वाहन चलाना एक कौशल है इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं : गडकरी

Update: 2019-11-26 10:56 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन चलाने (ड्राइविंग) को एक कौशल बताते हुए कहा कि इसके लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है। गडकरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने उनसे जानना चाहा था कि क्या ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना खतरनाक नहीं है जो कोई भी अनुदेश पढ़ और समझा नहीं सकता। इसके अलावा क्या यह निर्णय उचित विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।

गडकरी ने बताया कि हाल ही में संसद में पारित मोटर यान(संशोधन) अधिनियम,2019 और एक सितम्बर,2019 से प्रभावी अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार परिवहन मोटर यान चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को हटा दिया गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली,1989 के नियम-8 के तहत वाहन चालक लाइसेंस पाने के लिए 8वीं पास होना जरूरी था। मंत्रालय ने 23 सितम्बर,2019 को एक अधिसूचना जारी कर इसे शर्त को समाप्त कर दिया।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मोटर यान (संशोधन) अधिनियम,2019 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के दौरान हितधारकों के साथ विस्तृत और कई परामर्श किए गए थे। इसके अलावा विधेयक पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति और राज्यसभा की प्रवर समिति द्वारा आयोजित कई बैठकों में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था।

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