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कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति के खिलाफ डॉ. स्वामी की याचिका स्वीकार

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एयरसेल मैक्सिस डील मामले में जांच को बाधित करने की कोशिश की जा रही है।

Update: 2018-06-25 09:49 GMT

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को पक्षकार बनाने पर सहमत हो गया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर रहे परिवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी राजेश्वर सिंह की याचिका पर भी सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट दोनों की याचिकाओं पर 26 जून (मंगलवार) को सुनवाई करेगा।

भाजपा नेता डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एयरसेल मैक्सिस डील मामले में जांच को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। 20 जून को डॉ. स्वामी ने जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की वेकेशन बेंच के समक्ष इस याचिका को दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने कहा था कि आप अगले हफ्ते इस मामले को मेंशन कीजिए क्योंकि इस बेंच के जज इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं।डॉ. स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि एयरसेल-मैक्सिस डील मामले के जांच अधिकारी राजेश्वर सिंह के खिलाफ आरोप लगाकर जांच को बाधित करने की कोशिश की जा रही है।

राजेश्वर सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि उनके खिलाफ आधारहीन शिकायतें कर जांच प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उन शिकायतकर्ताओं के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की मांग की है। राजेश्वर सिंह ने कहा है कि ऐसी ही याचिका सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय में दायर की जा चुकी हैं लेकिन जांच के बाद उनके खिलाफ कुछ नहीं पाया गया । राजेश्वर सिंह पूर्व वित्त मंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस डील मामले की जांच कर रहे हैं । इसके चलते उनके खिलाफ साजिशन शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। 

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