किरेन रिजिजू ने बताए वक्फ के प्रमुख प्रावधान :

आदिवासियों के संरक्षण को देखते हुए शेड्यूल 5 और 6 में वक्फ प्रॉपर्टी को क्रिएट नहीं किया जाएगा।

वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होंगे। इनका टेन्योर 6 महीने का होगा।

वक्फ ट्रिब्यूनल के आर्डर से अगर कोई खुश नहीं है तो वह अदालत जा सकता है।

मुतवल्ली के कंट्रीब्यूशन को घटाकर 7 से 5 प्रतिशत कर दिया है।

लिमिटेशन एक्ट जो पहले इससे हटा दिया गया था उसे भी अब शामिल किया गया है।

सेक्शन 40 के तहत वक्फ किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बना देते थे। इसे अब हटा दिया गया है। यह सबसे खतरनाक प्रावधान था। देश की क्रिश्चन कम्युनिटी भी इसलिए वक्फ का समर्थन कर रहा है क्योंकि वे जानते हैं इसका कितना दुरूपयोग किया गया।

Update: 2025-04-02 07:41 GMT

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