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कार्ति चिदंबरम को नहीं मिली राहत

Update: 2018-03-06 00:00 GMT

ईडी के समन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 9 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ईडी को नोटिस जारी करने का ट्रायल कोर्ट या किसी दूसरी कोर्ट में चल रहे मुकदमों पर कोई असर नहीं होगा। सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ईडी के समन पर रोक लगाने की मांग की लेकिन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इससे इनकार कर दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम हर स्थिति में सहयोग करना चाहते हैं । ईडी कार्ति को गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई की गिरफ्तारी आज खत्म हो रही है| इसलिए अब ईडी कार्ति को गिरफ्तार कर सकती है। कार्ति की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे।

कार्ति चिदंबरम ने ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। कार्ति ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। पिछले 1 मार्च को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कार्ति को आज तक की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। कार्ति को 28 फरवरी को विदेश से लौटने पर चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था।

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