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33 वर्ष बाद पति और सास गए जेल

Update: 2018-03-14 00:00 GMT

दहेज मांगने और दो शादी करने पर हुई सजा

ग्वालियर, न.सं.। झांसी निवासी राजेन्द्र उर्फ राजीव शर्मा एवं उसकी मां रामकली को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डबरा जिला ग्वालियर ने ममता पत्नी राजीव से दहेज मांगने और दूसरी शादी करने के मामले में दोषी पाते हुए अलग-अलग सजाएं सुनाई। जिस पर राजीव को डबरा जेल और रामकली को ग्वालियर की सेन्ट्रल जेल भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक द्वितीय सत्र अपर न्यायाधीश ने दाण्डिक अपील क्रमांक 499/2012 में छह मार्च को अपना फैसला सुनाया है। जिसमें 6 दिस. 1985 को राजेन्द्र उर्फ राजीव का विवाह डबरा निवासी ममता के साथ हुआ था। लेकिन आरोपी और उसकी सास रामकली ननद अनीता शर्मा जेठ जगदीश ने दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताडित करने के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं 17 अप्रैल 1998 को राजेन्द्र ने माधवी नामक महिला के साथ दूसरा विवाह भी कर लिया। इसके लिए उसने आगरा की एक अदालत से विवाह विच्छेद की एक तरफा डिक्री पारित कराई थी जिसे इस अदालत ने अपास्त कर दिया। इसके पहले निचली अदालत ने भी राजेन्द्र और रामकली को चार व दो वर्ष की सुनाई थी। जिस पर अपील होने पर छह मार्च को जो आदेश पारित हुआ है उसमें राजेन्द्र की पिछली सजा चार वर्ष बरकरार रखी गई है जबकि उम्र का लिहाज करते हुए रामकली को दो वर्ष की बजाए चार माह के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड दोनों पर यथावत रखा गया।

 चूंकि सुनवाई के दौरान राजेन्द्र और रामकली अदालत में मौजूद थे इसलिए तत्काल दोनों को गिरफ्तार करते हुए राजेन्द्र को डबरा जेल और रामकली को ग्वालियर की सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया। उधर झांसी रेलवे के सीनियर डीएमओ शशि भूषण ने राजेन्द्र को गार्ड के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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