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अमेरिका एच1बी वीजा नियम हुए सख्त, आईटी क्षेत्र के लिए संकट

Update: 2018-02-24 00:00 GMT


वाशिंगटन । ट्रंप प्रशासन ने एच1बी वीजा जारी करने के नियम सख्त कर दिए हैं। अब यहां खास कर जॉब-वर्क करने वाली भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए अल्प अवधि के लिए भारत से कुशलकर्मियों को बुलाने में भारी कठिनाई हो सकती है।

ऐसा ट्रंप की ‘बाइ अमेरिका, हायर अमेरिका’ नीति को अमलीजामा पहनाने के लिए किया गया है। अमेरिकी सरकार की नयी नीति के तहत यह साबित करना होगा कि एक या एक से अधिक स्थानों पर जॉब-वर्क करने के लिए इस वीजा पर बुलाए जा रहे कर्मचारी का काम विशिष्ट प्रकार का है और उसे खास जरूरत के लिए बुलाया जा रहा है। 

विदित हो कि सरकार यह वीजा ऐसे कर्मचारियों के लिए जारी करती है जो बहुत उच्च कौशल प्राप्त होते हैं और उस तरह के हुनरमंद लोगों की अमेरिका में कमी होती है। सरकार ने कल सात पृष्ठ का एक नीतिगत दस्तावेज जारी किया जिसमें एच1बी वीजा के नए नियम जारी किए गए हैं। 

नए नियम के तहत अमेरिका के नागरिकता और आव्रजन विभाग को यह वीजा केवल तीसरे पक्ष के कार्यस्थल की अवधि तक के लिए जारी करने की ही अनुमति होगी। इस तरह इसकी अवधि तीन साल से कम की हो सकती है, जबकि पहले यह एक बार में तीन साल के लिए दिया जाता था। यह नियम लागू हो गया है।

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