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पीएनबी घोटालाः केंद्र सरकार कर रही कंपनी अधिनियम को प्रभावी बनाने पर विचार

Update: 2018-02-23 00:00 GMT

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले से उपजे विवाद के बाद केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 को प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस धारा के तहत राष्ट्रीय वित्त रिपोर्ट प्राधिकार का गठन किया जाएगा। इससे केंद्र सरकार को चार्टर्ड एकाउंटेंटों पर नजर रखने में सहूलियत होगी। मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक चार्टर्ड एकाउंटेंट एक्ट,1949 के तहत चार्टर्ड एकाउंटेंट व सीए फर्म काम कर रहे हैं। अगर इनकी ओर से काम में कोई अनियमितता बरती जाती है तो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। 

हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-132 को लेकर अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसलिए इसे प्रभावी बनाने के लिए इसे अधिसूचित करना जरूरी है। इसके लागू होते ही सरकार को अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि गलती करने की स्थिति में वह ज्यादा जुर्माना चार्टर्ड एकाउंटेंटों से वसूल सके। 

उल्लेखनीय है कि नए प्रावधानों के तहत सरकार उनसे मौजूदा प्रावधानों की अपेक्षा 10 गुणा ज्यादा जुर्माना वसूल सकती है। साथ ही व्यवसाय में गलती करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंटों को उनके व्यवसाय से 6 महीने से लेकर 10 साल तक सरकार बाहर भी कर सकती है। 

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