SwadeshSwadesh

निजी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी को छह करोड़ बीस लाख रुपए चुकाएं लता रजनीकांत

Update: 2018-02-20 00:00 GMT


-Actor Rajnikant File Photo

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म स्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को निर्देश दिया कि एक निजी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी को छह करोड़ बीस लाख रुपए चुकाएं। सुप्रीम कोर्ट ने लता रजनीकांत को ये रकम तीन माह के भीतर ब्याज समेत लौटाने को कहा है। 

दरअसल लता के खिलाफ एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग ने 2015 में फर्जीवाड़े का केस दर्ज कराया। इसमें कहा गया था कि लता ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर फिल्म कोडियान के राईट्स बेचे। एड ब्यूरो का कहना था कि 2014 में उसने फिल्म के एक प्रोड्यूसर मीडिया वन को दस करोड़ रुपए उधार दिए थे। ये उधार तब दिए गए थे जब फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए पैसों की तंगी हो गई। उस कर्ज के लिए लता ने गारंटी दी थी। लता रजनीकांत मीडिया वन की एक डायरेक्टर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लता तीन महीने के भीतर पैसे नहीं देती हैं तो मीडिया वन कंपनी से पैसे वसूले जाएंगे।

Similar News