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सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना आदेश, सिनेमाघरों में अब फिल्म से पहले राष्ट्रगान जरूरी नहीं

Update: 2018-01-09 00:00 GMT

नई दिल्ली। सिनेमाघरों में होने वाले राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के जारी आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि यह अनिवार्य नहीं रहेगा। इस आदेश से कई सिनेमाघरों ने राहत की सांस ली है।

इससे पहले सोमवार को केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा देकर कहा था कि सिनेमाघरों में होने वाले राष्ट्रगान को फिलहाल अनिवार्य न बनाया जाए। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया था कि इसके लिए एक अंतरमंत्रालयी कमेटी का गठन किया गया है जो इस मामले पर अपने विचारों से केन्द्र को अवगत कराएगी।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह अंतरमंत्रालयी कमेटी अपने सुझाव 6 महीने के अंदर उपलब्ध कराएगी। इस आधार पर ही केन्द्र कोई सर्कुलर जारी करेगा।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 23 अक्टूबर 2017 को एक आदेश जारी किया था कि केन्द्र यह तय करे कि कहां राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो।

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