भोपाल। अगर आपके पास कोई शस्त्र है और आपने उसका यूनिक नंबर नहीं लिया है तो..सावधान। ऐसे में आपकार हथियार अवैध हो सकता है। केन्द्र सरकार ने शस्त्र लाइसेंसधारियो के लिए यूनिक नंबर अनिवार्य कर दिया है। यूनिक नंबर लेने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है।
प्रदेश में पिछले कुछ सालों में शस्त्र रखने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे शौकीन हथियार खरीदते समय लायसेंस तो ले लेते है लेकिन यूनिक नंबर को प्राथमिकता नहीं देते। यहां पिछले दो सालों में करीब 250 शस्त्र लाइसेंसधारियों ने अब तक यूनिक नंबर नहीं लिया है। इस वजह से केंद्र सरकार ने इन लोगों को 15 जनवरी तक यूनिक नंबर लेने की मोहलत दी है। इसके बाद इन लोगों के गन लाइसेंस अवैध माने जाएंगे। केंद्र सरकार ने सभी शस्त्रों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है।