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‘‘भावांतर भुगतान योजना‘‘ के लिए पंजीयन शुरू

Update: 2017-09-11 00:00 GMT

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की किसान हितैषी अति महत्वपूर्ण ‘‘भावांतर भुगतान योजना’’ के पंजीयन सोमवार से शुरू हो गए हैं। प्रदेश के किसान अपने क्षेत्र खरीदी केंद्रों पर आज से इस योजना के लिए पंजीयन करा सकते हैं। यह पंजीयन का काम एक महीना यानी आगामी 11 अक्टूबर तक चलेगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेशभर में खरीदी केंद्रों के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि किसानों को पंजीयन के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने किसानों को अपनी फसलों के उचित दाम दिलाने के उद्देश्य में प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना शुरू की है। इसके लिए प्रदेशभर के गेहूं उपार्जन के लिए निर्धारित केन्द्रों पर ही किसानों को पंजीयन कराना होगा। इन केन्द्रों में योजनान्तर्गत सोमवार से पंजीयन शुरू हो चुके हैं। आज से आगामी 11 अक्टूबर तक सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली, मक्का, तिल एवं रामतिल उत्पादक किसानों का पंजीयन किया जाएगा। वहीं, तुअर की फसल 1 फरवरी से 30 अप्रैल एवं अन्य फसले 16 अक्टुबर से 15 दिसम्बर तक अधिकृत मंडियों में विक्रय कर किसान योजना का लाभ ले सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि ‘‘भावांतर भुगतान योजना‘‘ अंतर्गत खरीफ 2017 के लिए आठ फसलों सोयाबीन, मूगंफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द, तुअर के लिए भावांतर योजना लागू की गई है। राज्य शासन के द्वारा मध्यप्रदेश के किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर खरीफ 2017 के लिए किसान द्वारा अधिसूचित फसल कृषि उपज मंडी समिति के प्रागंण में विक्रय किए जाने पर राज्य शासन द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा घोषित मंडियों की माडल विक्रय दर के अंतर की राशि को ‘‘भावांतर भुगतान योजना‘‘ अंतर्गत किसान के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। पंजीयन हेतु किसान स्वयं का आधार कार्ड, समग्र आईडी, भू-ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक आदि की फोटो कापी, मोबादल नंबर अनिवार्यत: साथ में लेकर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। किसान भाई पंजीयन पश्चात अपने पंजीयन की कम्प्यूटराईज्ड रसीद अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।

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