SwadeshSwadesh

लग्जरी वाहनों पर उपकर की सीमा बढ़ाने का अध्यादेश मंजूर

Update: 2017-08-30 00:00 GMT

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी से जुड़े एक अध्यादेश को जारी करने की मंजूरी दे दी है जिससे जीएसटी परिषद को बड़े और लग्जरी मोटर वाहनों पर मुआवजा उपकर 15 से 25 प्रतिशत करने का अधिकार मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 में उपयुक्त रूप से संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया जा सकेगा।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्तमंत्री अरूण जेटली ने बुधवार को यहां बताया कि जीएसटी पर उपकर बढ़ाना है या नहीं या कितना बढ़ाना है इसका निर्णय जीएसटी परिषद लेगी। यह अध्यादेश परिषद को उपकर बढ़ाने की सुविधा प्रदान करेगा। वित्तमंत्री ने बताया कि मोटर वाहनों की 12 श्रेणियां हैं जिनमें से 2 इस निर्णय से प्रभावित होंगी। यह नियम केवल वाहनों पर ही नहीं बल्कि तम्बाकू उत्पादों और कोयले पर भी लागू होगा।

मुआवजा उपकर वह कर है जिसके माध्यम से जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व घाटे को केन्द्र सरकार पूरा करेगी। जीएसटी लागू होने के बाद बड़े और लग्जरी वाहनों पर कुल कर (जीएसटी और मुआवजा उपकर) पहले की तुलना में कम हो गया जिसके चलते इन वाहनों की कीमत घटी। ऐसे में जीएसटी परिषद ने मुआवजा उपकर की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी।

Similar News