नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आधार को अनिवार्य करने की समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच को ये सूचना दी।
अटार्नी जनरल ने ये सूचना तब दी जब आधार मामले की सुनवाई जल्द करने के लिए चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष मेंशन किया गया। इस दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इस मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच की बजाय पांच जजों की बेंच करे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नवंबर के पहले सप्ताह में आधार मामले की सुनवाई करने का फैसला किया