नई दिल्ली। 01 जुलाई, 2017 को जीएसटी कानून लागू होने के बाद अनाज और आटा, अनाज, दलहन, आटा, मैदा और बेसन वस्तुओं पर माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन की शून्य दर होगी। जिसके परिणामस्वरूप ये सस्ती दरों पर आम आदमी को बड़े पैमाने पर उपलब्ध होंगे।
वहीं ताजा दूध, ताजा सब्जियां और ताजे फल, मुरमुरा, नमक, पशु फ़ीड, कार्बनिक खाद, आग की लकड़ी, कच्चे रेशम / कच्चे ऊन / जूट और हाथ संचालित कृषि उपकरणों, जिनमें ब्रांडेड और पंजीकृत ट्रेडमार्क के साथ छोड़कर, जिनके मामले में जीएसटी 5% की दर से शुल्क लिया जाएगा। इन वस्तुओं पर कोई जीएसटी नहीं होने के कारण, उनमें से ज्यादातर अपने मौजूदा कीमतों की तुलना में लगभग 4-5% की सीमा में सस्ता हो जाने की संभावना है।