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महीनेभर में बैंक पुराने नोट आरबीआई में करा सकते हैं जमा

Update: 2017-06-22 00:00 GMT


नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बैंकों, जिला केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों (डीसीसीबी) और डाकघरों को 30 दिसंबर से पहले जमा कराये गए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में जमा कराने की मंजूरी दे दी है। यह राहत ऐसे समय में दी गई है जब कई जिलों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि किसानों को धन देने के लिए को-ऑपरेटिव बैंकों के पास पर्याप्त कैश नहीं है। सरकार ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस, जिला केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों को 500-1000 रूपये के अब अप्रचलित नोटों को तीस दिन के भीतर आरबीआई से एक्सचेंज करने की अनुमति दी है।

यह दूसरा मौका है, जब सरकार ने बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को पुराने नोट एक्सचेंज कराने का मौका दिया है। इससे पहले सरकार ने 31 दिसंबर तक बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को पुराने नोट जमा कराने का मौका दिया था। भारत के सहकारी बैंकों को भी आरबीआई के साथ पुराने नोटों का आदान-प्रदान करने की अनुमति दीगई है, अगर उन्होंने 14 नवंबर तक इन नोट को एकत्र किए हैं।

राजपत्र में वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, नोटबंदी के दौरान 30 दिसंबर तक डाक घरों और बैंकों में तथा 10 से 14 नवंबर तक डीसीसीबी में जमा बंद किये जा चुके बड़े बैंक नोट 30 दिन तक रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। देश में नोटबंदी का एलान 8 नवंबर 2016 को किया गया था। उस समय 31 दिसंबर तक पुराने बैंक नोट आरबीआई में जमा कराने की अनुमति दी गई थी।

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