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तीन तलाक : सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दायर किया नया हलफनामा, दूल्हों को दी जाएगी सलाह

Update: 2017-05-22 00:00 GMT


नई दिल्ली। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर करके कहा कि तीन तलाक शरीयत के तहत एक अवांछिनीय परंपरा है और निकाहनामे में इसकी अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।

कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दाखिल 13 पेज के हलफनामे में कहा है कि हम काजियों को परामर्श जारी कर कहेंगे कि वह निकाह के वक्त दुल्हों को तीन तलाक का रास्ता नहीं अपनाने की सलाह दें। साथ ही बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह बोर्ड के विचारों के प्रसार के लिए इलेक्ट्रोनिक मीडिया तक का इस्तेमाल करेंगे।

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