खंडवा। गेहूं एवं धान की कटाई के बाद नरवाई जलाने पर किसानो से पर्यावरण क्षति पूर्ति वसूली जायेगी। दो एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसानो को नरवाई जलाने पर 2500 रुपये, दो एकड़ से अधिक और पांच एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसानों को 5000 रुपये और पांच एकड़ से ज्यादा वाले किसानों से 15 हजार रुपये पर्यावरण क्षति पूर्ति के वसूले जायेंगे।
इस बारे में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। पर्यावरण सुरक्षा, जन स्वास्थ्य एवं जीव जन्तुओ के जीवन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (एन.जी.टी.) में पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत् जिले में धान एवं गेहूं की फसल कटाई के बाद नरवाई को जलाना प्रतिबंधित किया गया है। उक्त अधिनियम के उल्लघंन होने पर संबंधित तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा कार्यवाही की जायेगी।