इंदौर। जीएसटी काउंसिल की श्रीनगर में एक बैठक हुई, जिसमें विभिन्न वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी के दरों की घोषणा के साथ ही जीएसटी लागू होने की प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया गया। करों की दरों की घोषणा के साथ-साथ ही जीएसटी के नौ रुल्स को भी पास कर दिया गया है।
कर सलाहकार आरएस गोयल ने बताया कि जीएसटी कर दरें घोषित होने के साथ ही अब व्यवसायियों के पास सबसे बड़ा कार्य यह होगा कि उनके पास रखे हुए स्टाक का क्रय बिलों से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लें कि एेसा माल 12 माह की पूर्व अवधि का तो नहीं है। अगर है तो जीएसटी लागू होने के पहले ही बेचना पड़ेगा अन्यथा ऐसे रखे हुए स्टाक पर एक ओर व्यवसायी को पूर्ण दर से कर चुकाना होगा वहीं दूसरी ओर उन्हें 12 माह से पुराने माल होने के कारण पुराने चुकाए गए कर की किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं होगी।