SwadeshSwadesh

कुलभूषण की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने लगाई रोक

Update: 2017-05-18 00:00 GMT

 


हेग। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में भारत को बड़ी जीत मिली है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में साफ कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत का अंतिम फैसला आने तक पाकिस्तान सरकार ना तो जाधव को फांसी दे सकती है और ना ही कोई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि अदालत ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की दलील सुनने और उस पर विचार करने के बाद इस आशय का फैसला दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने साफ कर दिया कि जाधव मामले की सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में है। अदालत ने कहा कि भारत ने साल 2008 की विएना संधि के तहत अपने नागरिक की सुरक्षा की गुहार लगाई है और इस संधि के तहत एक जासूस की सुरक्षा के लिए भी अपील की जा सकती है।

आईसीजे की 11 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुलभूषण जाधव को जासूस बताने का पाकिस्तानी दावा सही नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि विएना संधि के तहत जाधव को भारतीय दूत से नहीं मिलने देना उचित नहीं है। अदालत ने साफ कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं करना चाहिए।

आईसीजे ने साफ कहा कि अदालत का आदेश बाध्यकारी है और इसका अक्षरस: पालन होना चाहिए।

 
 
G
M
T
 
               
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 200 characters
 
  Options : History : Help : Feedback Close

Similar News