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कुलभूषण जाधव : अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का आदेश पाक ने नहीं माना तो भारत के पास होगा ये विकल्प

Update: 2017-05-18 00:00 GMT

 

पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को पाक सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के 11 न्यायाधीशों की पीठ ने रोक लगा दी है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि पाकिस्तान को अंतिम फैसला आने तक जाधव को फांसी नहीं देनी चाहिए। वहीं सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को स्वीकार नहीं करता है तो भारत के पास क्या विकल्प बचते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो भारत के पास सुरक्षा परिषद में जाने का विकल्प होगा।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार, हर सदस्य को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को मानने के लिए बाध्य होता है। अगर कोई देश इस फैसले को नहीं मानता है तो दूसरा देश सुरक्षा परिषद में जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि अगर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फांसी की सजा पर रोक के फैसले को मानने से इनकार करता है तो इस सूरत में भारत संयुक्त राष्ट्र में जाकर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकता है। विदित है कि जासूसी के आरोप में कुलभूषण जाधव को पाकिस्‍तान की सैन्‍य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।

 
 
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