अंर्तराष्ट्रीय न्यायलय में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई, 18 साल बाद अंर्तराष्ट्रीय न्यायलय में भारत और पाकिस्तान

Update: 2017-05-15 00:00 GMT

 
नई दिल्ली। हेग स्थित अंर्तराष्ट्रीय न्यायलय (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस) में पाक जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले को लेकर सुनवाई जारी है। इस दौरान भारत ने अपना पक्ष रखा है। भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे सहित कई कानूनवेत्ता पक्ष रख रहे हैं।

सोमवार को आईसीजे में सुनवाई के दौरान भारतीय कानूनविदों के दल ने जूरी के सामने भारत का पक्ष रखते हुए बताया कि भारत 16 बार पाकिस्तान से इस मामले पर जानकारी मांग चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के आवेदन पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा कुलभूषण जाधव की ईरान-पाकिस्तान सीमा से गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तारी, जाधव की मां को पाक अदालत में अपील के लिए वीजा देने में देरी जैसे तमाम मामले इस केस से जुड़े हैं।
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान जांच एजेंसियों ने एक साल से ज्यादा वक्त से हिरासत में रखा है। पाक जांच एजेंसियों का आरोप है कि जाधव भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ का एजेंट है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाक के खिलाफ विद्रोह करवाने की कोशिश कर रहा था। हाल ही में पाक सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई है।

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