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साध्वी प्रज्ञा और इंद्रेश कुमार के खिलाफ सबूत नहीं: एनआईए

Update: 2017-04-04 00:00 GMT

अजमेर बम धमाका मामला

नई दिल्ली| 2007 में हुए अजमेर दरगाह धमाके मामले में एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह और इंद्रेश कुमार को क्लीन चिट दी है। रिपोर्ट में एनआईए ने कहा है कि उसे प्रज्ञा सिंह और इंद्रेश कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अब इस रिपोर्ट पर जयपुर की की एनआईए अदालत 17 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने अगर इस रिपोर्ट को मान लिया तो इससे साध्वी प्रज्ञा और इंद्रेश कुमार को बड़ी राहत मिल जाएगी।  गौरतलब है कि 2007 में अजमेर दरगाह पर बम धमाके में दोषी देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को एनआईए न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जबकि स्वामी असीमानंद को बरी कर दिया था। 2007 के इस विस्फोट में तीन लोग मारे गए थे और 17 लोग घायल हुए थे। सजा सुनाने से पहले 6 फरवरी को जयपुर की एनआईए न्यायालय ने जांच एजेंसी एनआईए से इंद्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत जिन चार लोगों की रिपोर्ट मांगी थी, एनआईए ने आरोपपत्र में इन सभी लोगों के नाम दर्ज थे।


एनआईए ने 21 फरवरी को न्यायालय को सौंपी रिपोर्ट में इंद्रेश कुमार समेत चारों को क्लीन चिट दे दी थी। एनआईए ने यह कहते हुए आगे जांच करने से इंकार कर  दिया था कि इनके खिलाफ धमाकों की साजिश से जुड़े कोई साक्ष्य नहीं हैं। चारों के बारे में आगे जांच का इरादा नहीं है। जयपुर की एनआईए न्यायालय ने फैसले में इस रिपोर्ट पर सवाल उठाया। कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट देने के लिए कहा था।

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