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विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सात साल की सजा

Update: 2017-04-28 00:00 GMT

झुंझुनू। अपर सेशन न्यायालय खेतड़ी ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सात साल के साधारण कारावास तथा एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायाधीश विजयसिंह सिंवर ने कुशालपुरा पचेरी के कुलदीप पुत्र जगवीर जाट को यह सजा सुनाई।

प्रकरण के अनुसार गांव की ही एक विवाहिता ने 24 अप्रैल 2016 को पचेरी कलां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर करीब एक बजे वह शौच के लिए गई थी। रास्ते में कुलदीप उसे अकेला देखकर जबरन पास के खेतों में ले गया। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी की। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर कुलदीप को दोषी मानते हुए गुरुवार को सात साल कारावास एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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