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गुना जिला जल अभावग्रस्त घोषित, जल स्तर गया नीचे

Update: 2017-04-25 00:00 GMT

गुना। मध्यप्रदेश में गर्मी का मौसम शुरू होते हुए जिला अधिकारियों ने प्रदेश के कई जिलों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इसी सिलसिले के आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को गुना कलेक्टर राजेश जैन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जल स्तर के लगातार नीचे चले जाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आसन्न पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए गुना जिले में सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के समुचित प्रबंधन एवं वितरण के लिए एक अधिसूचना के जरिए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत संपूर्ण गुना जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर के आदेश के मुताबिक निजी नलकूप के खनन व पुराने नलकूपों की सफाई पर वर्ष 2017 वर्षा ऋतु आने या अन्य आदेश होने तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।

विशेष परिस्थितियों अथवा अतिआवश्यकता होने पर नलकूप खनन/पुराने नलकूल की सफाई/नलकूप के गहरीकरण की अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा।

 
 
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