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अब 31 मार्च तक जमा कर सकते हैं ईपीएफओ में आधार कार्ड

Update: 2017-02-17 00:00 GMT
नई दिल्ली। अगर आप ईपीएफओ में खाता धारक है या फिर आप पेंशनर तो आपके लिए एक खुशखबरी है क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार कार्ड दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। इस नए बदलाव के बाद पेंशनरधारकों को अपने पेंशनखाते को आधार से जोड़ने के लिए और समय मिल जाएगा। इससे पहले ईपीएफओ में लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया था।

बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनधारकों और ग्राहकों को स्कीम का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया है। दरअसल कर्मचारी पेंशन स्कीम से जुड़े हर मेंबर के खाते में केंद्र सरकार उसके बेसिक वेतन का 1.16 फीसदी योगदान देती है और 8.33 फीसदी उन कर्मचारिओं का इम्पलॉयर हर महीने जमा होता है। इसके साथ ही सरकार सब्सिडी देती है जिस पर सरकार ने आधार एक्ट के सेक्शन 7 को यहां लागू कर दिया है जिसके तहत सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर देना जरुरी हो गया है।

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