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यूपी सरकार ताजमहल संरक्षण के लिए 100 साल की योजना बनाए : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2017-12-08 00:00 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा ताजमहल के संरक्षण के लिए कम से कम 100 साल की योजना बना कर दें, जल्दबाजी में काम न करें। यूपी सरकार ने ताजमहल के आसपास पर्यावरण संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पेड़ लगाने, इलेक्ट्रिक बस के इस्तेमाल, यमुना में रबर डैम बनाकर ताजमहल के लिए पानी का स्तर बनाए रखने जैसे कई उपाय बताए गए हैं। इस रिपोर्ट पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे फौरी उपाय बहुत काम के नहीं। ताजमहल को बचाने के लिए लंबे समय की योजना बनाई जाए। ये काम सिर्फ नौकरशाह न करें। पर्यावरण, संस्कृति और इतिहास के जानकारों की भी मदद ली जाए। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि वे 8 हफ्ते में योजना तैयार कर कोर्ट को बताएं|

पिछले 20 नवंबर को कोर्ट ने ताज महल के संरक्षण पर यूपी सरकार को समग्र नीति नहीं होने पर फटकार लगाते हुए मल्टीलेवल पार्किंग बनाने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यटकों को वाहन से जाने की बजाय ताज महल तक पैदल जाने दीजिए। सुनवाई के दौरान उत्तरप्रदेश सरकार ने कहा था कि पार्किंग न होने से ट्रैफिक की समस्या पैदा हो रही है, तो कोर्ट ने कहा था कि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि आप विदेशी टूरिस्ट की बात करते हैं लेकिन वो हमसे ज्यादा चलते हैं।

उत्तरप्रदेश सरकार ने ताज महल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। यूपी सरकार ने कहा था कि वे ताज महल के आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि वो ताज और उसके आस पास के क्षेत्र का विकास भी करना चाहती है। राज्य सरकार ने कहा है कि वो माइक्रो लेवल पर ताज महल के संरक्षण और उसकी सुरक्षा को लेकर योजना पर विचार कर रहे हैं। आगरा के मास्टर प्लान 2021 में ताज महल की सुरक्षा और संरक्षण को शामिल किया गया है।

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