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ऑड-ईवन स्कीम को बिना किसी छूट के लागू करने पर दिल्ली तैयार

Update: 2017-12-06 00:00 GMT

कल तक बताएं, प्रदूषण के किस स्तर पर क्या एक्शन लेंगे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब :एनजीटी

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पराली जलाने के मामले में विकल्प को लेकर सही एक्शन प्लान न देने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकार को इसके लिए कल तक विस्तृत एक्शन प्लान लेकर आने का निर्देश दिया। इस मामले पर कल भी सुनवाई करेगी।

सुनवाई के दौरान एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने सभी राज्यों से कहा कि आप ये बताएं कि आप प्रदूषण के किस स्तर पर क्या एक्शन लेंगे। आप प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। पिछले 22 नवंबर को एनजीटी द्वारा कड़ी फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान सौंपा। एक्शन प्लान में कहा गया है कि ऑड-ईवन स्कीम को बिना किसी छूट के लागू किया जाए। जैसे ही प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचे निर्माण गतिविधियां पूरी तर रोक दी जाएं। इसके साथ ही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए।

एनजीटी की वजह से ही इसके पहले दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन स्कीम को लागू नहीं किया था। एनजीटी ने कहा था कि ऑड-ईवन स्कीम में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

पिछले 4 दिसंबर को एनजीटी ने दिल्ली सरकार की इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि उसने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत एक्शन प्लान नहीं सौंपा था। 

पिछले 22 नवंबर को एनजीटी ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया था कि वे पराली जलाने की समस्या का हल निकालें। सुनवाई के दौरान एनटीपीसी ने कहा था कि वो फसलों के अपशिष्ट का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। हालांकि एनटीपीसी ने कहा कि उसके ईंधन में केवल इसका पांच फीसदी ही उपयोग हो पाएगा।

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