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ताज महल मामला : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, मल्टीलेवल पार्किंग बनाने पर रोक

Update: 2017-11-20 00:00 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के संरक्षण पर यूपी सरकार को समग्र नीति नहीं होने पर फटकार लगाते हुए मल्टीलेवल पार्किंग बनाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यटकों को वाहन से जाने की बजाय ताज महल तक पैदल जाने दीजिए। कोर्ट ने ताज संरक्षित क्षेत्र ( टीटीजेड) अथारिटी को तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि अथारिटी की बैठक हर दो महीने पर क्यों नहीं होती है।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के संरक्षण पर यूपी सरकार को समग्र नीति पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट सरकार के हलफनामे से संतुष्ट नहीं हुई और मल्टीलेवल पार्किंग बनाने पर रोक लगा दी।

उत्तरप्रदेश सरकार ने ताज महल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। यूपी सरकार ने कहा था कि वे ताज महल के आस पास के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि वो ताज और उसके आसपास के क्षेत्र का विकास भी करना चाहती है। राज्य सरकार ने कहा है कि वो माइक्रो लेवल पर ताज महल के संरक्षण और उसकी सुरक्षा को लेकर योजना पर विचार कर रहे हैं। आगरा के मास्टर प्लान 2021 में ताज महल की सुरक्षा और संरक्षण को शामिल किया गया है।

पिछले 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के आसपास के पार्किंग को हटाने की उत्तरप्रदेश सरकार की अर्जी को स्वीकार कर लिया था। उससे पहले 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के आसपास के पार्किंग स्पेस को हटाने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ 25 अक्टूबर को उत्तरप्रदेश सरकार ने इस फैसले को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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