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कंधमाल दंगा पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा दे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2016-08-02 00:00 GMT

कंधमाल दंगा पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा दे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2008 के कंधमाल दंगा पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है।

शीर्ष अदालत ने ओडिशा सरकार को कंधमाल जिले में हुए ईसाई विरोधी दंगे के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ितों को अब तक जो भुगतान किया गया है वह पर्याप्त नहीं था। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने एक याचिका की सुनवाई पर यह फैसला सुनाया।

जानकारी हो कि अगस्त 2008 में कंधमाल जिले स्थित जलासपेटा आश्रम में लक्षमणानंद सरस्वती की जनमाष्टमी के दिन हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जिले में ईसाईयों के खिलाफ दंगे हुए। दंगे में जिसमें लगभग 38 लोग मारे गए थे जबकि कई हजार लोग घायल हो गए थे।

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