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बीसीसीआई में नहीं होंगे मंत्री और अफसर, लोढा कमेटी की अधिकांश सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

Update: 2016-07-18 00:00 GMT

बीसीसीआई में नहीं होंगे मंत्री और अफसर, लोढा कमेटी की अधिकांश सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी 

नई दिल्ली| जस्टिस लोढा कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ बीसीसीआई की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में प्रशासनिक बदलाव की लोढा कमेटी की अधिकांश सिफारिशों मंजूर कर ली।

कोर्ट ने लोढा समिति की यह सिफारिश भी स्वीकार कर ली कि मंत्री और आईएएस अधिकारी बीसीसीआई के सदस्य नहीं हो सकते। बीसीसीआई में खिलाड़ियों का एक संघ होना चाहिये। हितों के टकराव से बचने के लिये क्रिकेट प्रशासन में एक व्यक्ति के पास एक ही पद होना चाहिये।

कोर्ट ने यह फैसला संसद पर छोड़ा है कि बीसीसीआई के कामकाज को आरटीआई के अधीन लाया जा सकता है या नहीं जिसकी सिफारिश लोढा समिति ने की है। क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध बनाने पर फैसला भी कोर्ट ने संसद पर छोड़ दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में कैग प्रतिनिधि नामित रखने की और बीसीसीआई में अधिकारियों की उम्र 70 साल के ज्यादा नहीं होने की सिफारिशें स्वीकार ली। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में एक से अधिक क्रिकेट संघ होने के कारण रोटेशन के आधार पर मतदान का अधिकार मिलेगा।

लोढा कमेटी ने बीसीसीआई में व्यापक बदलावों का सुझाव दिया था जिसमें प्रति राज्य एक वोट, अधिकारियों की आयुसीमा, राज्य और राष्ट्रीय ईकाई में एक साथ पद नहीं, प्रसारित क्रिकेट मैचों में विज्ञापनों का समय सीमित करना शामिल है।

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