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उत्तराखंड में हरीश रावत ने साबित किया बहुमत

Update: 2016-05-11 00:00 GMT

उत्तराखंड में हरीश रावत ने साबित किया बहुमत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल सकते है। अदालत ने उत्तराखंड से केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन हटाने की अनुमति दे दी हैं। कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मंगलवार को हुए शक्ति परीक्षण में हरीश रावत को 61 योग्य विधायको में से 33 वोट मिले हैं जबकि बीजेपी के पक्ष में 28 विधायकों ने अपना मत दिया। विश्वास मत और वोटिंग पैटर्न में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई। राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शक्ति परीक्षण में बहुमत साबित कर दिया है।

अदालत में केंद्र सरकार की तरफ पेश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह साबित हो गया है कि हरीश रावत ने सदन के पटल पर बहुमत मिल गया है इसलिए केंद्र सरकार उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने को तैयार है। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद हरीश रावत के वकील के.सी. कौशिक ने कहा कि अदालत ने निर्णय दिया कि हरीश रावत के पक्ष में 33 विधायकों ने वोट दिया जबकि 28 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में। केंद्र सरकार जल्द ही उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने की कार्यवाही पूरी कर लेगी।

बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शक्ति परीक्षण किया गया। विधानसभा एवं संसदीय मामलों के प्रधान सचिव की निगरानी में बहुमत परीक्षण किया गया। शक्ति परीक्षण में कांग्रेस के 9 बाग़ी विधायक वोट नहीं डाल पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करने का पहला मौका दिया था।

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