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डीजल ट्रकों के पंजीकरण पर जारी रहेगा प्रतिबंध : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2016-03-31 00:00 GMT

डीजल ट्रकों के पंजीकरण पर जारी रहेगा प्रतिबंध : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2000 सीसी और इससे ज्यादा क्षमता वाले इंजन की डीजल कारों और एनसीआर में डीजल ट्रकों के पंजीकरण पर अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट में डीजल टैक्सी मालिकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले इंजन की डीजल कारों और एनसीआर में डीजल ट्रकों के पंजीकरण पर प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। कोर्ट ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-एनसीआर में सभी डीजल कारों को सीएनजी में परिवर्तित करने के लिए एक महीने का समय भी दिया है।

जानकारी हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर को आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर में 31 मार्च तक सभी डीजल टैक्सी को सीएनजी में बदला जाए। जिसके बाद सरकार ने इस कार्य के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय कर दी थी। 31 मार्च के बाद राजधानी की सड़कों पर डीजल टैक्सियां नहीं चलेंगी। इसके बाद टैक्सी चालकों ने याचिका दायर कर कहा कि डीजल टैक्सी को सीएनजी में बदलने के लिए दी गई 31 मार्च की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उन्हें इस कार्य के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है।

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