SwadeshSwadesh

तीन अपराधियों को किया जिला बदर

Update: 2016-03-03 00:00 GMT

अशोकनगर। जिला मजिस्टे्रट अरूण कुमार तोमर द्वारा जिले में लोक व्यवस्था, शांति, सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु विभिन्न अपराधों में लिप्त जिले के तीन अपराधियों को जिला बदर किया गया है।

जारी आदेशानुसार विभिन्न 22 अपराधों में लिप्त अपराधी गिर्राज पुत्र बलरामसिंह जाति यादव उम्र 32 वर्ष निवासी कोलुआ रोड देवांश भवन के पास नया बस स्टेंड थाना देहात जिला अशोकनगर, विभिन्न 5 अपराधों में लिप्त अपराधी संदीप पुत्र जयराम जाति यादव उम्र 26 वर्ष निवासी पिपरई थाना पिपरई जिला अशोकनगर एवं विभिन्न 14 अपराधों में लिप्त अपराधी अफसर खां पुत्र हकीम खां जाति मुसलमान उम्र 33 वर्ष निवासी चौकी मोहल्ला थाना शाढौरा जिला अशोकनगर को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(ख), 5(ख) के अन्तर्गत एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किये जाने संबंधी आदेश पारित किये गये है। जारी आदेशानुसार इस अवधि के दौरान अनावेदक अशोकनगर जिले एवं समीपवर्ती जिला गुना, शिवपुरी, विदिशा एवं सागर की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित रहेगा। साथ ही विना किसी विधि संगत एवं सक्षम आदेश, अनुमति के अशोकनगर जिले की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नही कर सकेगा।

Similar News