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अब 30 दिसंबर तक सिर्फ एकबार जमा होंगे 5 हजार से ज्यादा के पुराने नोट

Update: 2016-12-19 00:00 GMT


नई दिल्ली|
भारतीय रिजर्व बैंक ने आज 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में 500 और 1,000 के पुराने या बंद नोटों में 5,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराने पर कड़े अंकुश लगा दिए। अब 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में पुराने नोटों में सिर्फ एक बार ही 5,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराई जा सकेगी। इसके लिए जमाकर्ता को बैंक अधिकारियों को अभी तक पैसा जमा न कराने की वजह बतानी होगी।
 
रिजर्व बैंक ने एक खाते में 5,000 रुपये से अधिक की कुल जमा पर अंकुश लगाया है, लेकिन इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि नयी कालाधन माफी योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), 2016 के तहत खातों में पुराने नोटों में कितनी भी राशि जमा कराई जा सकती है। रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि बैंक खातों में पुराने नोटों को जमा कराने पर कुछ अंकुश लगाए गए हैं। वहीं पीएमजीकेवाई योजना के लिए कराधान एवं निवेश व्यवस्था के तहत कितनी भी राशि जमा कराई जा सकती है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत कालाधन धारक खाते में बेहिसाबी धन जमा करा सकते हैं। इस पर उन्हें 50 प्रतिशत कर देना होगा। और शेष 25 प्रतिशत राशि को चार साल तक बिना ब्याज वाले खाते में जमा कराना होगा।
सोमवार से पहले तक के नियम के मुताबिक 30 दिसंबर 2016 तक बैंकों में 500 और 1000 रुपए के बैन हो चुके नोटों को जमा करवाने को लेकर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी। सरकार द्वारा सोमवार को इस नियम का ऐलान किया गया। इसका अर्थ यह भी हुआ कि यदि आपको 5000 रुपए से ज्यादा रुपए दो बार जमा करवाने हैं तो इसके लिए दो खातों का प्रयोग कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि बैंक खातों के जरिए काले धन को सफेद करने की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे काले धन को सफेद करने की कोशिशों पर रोक लगेगी।
 
गौर हो कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट अमान्य करार दिए गए थे। सरकार ने इन नोटों को बंद करते हुए ऐलान किया था कि 30 दिसंबर तक इन नोटों को बैंक में अपने खाते में जमा करवा सकते हैं। इन नोटों को कई जगहों पर चलाने की छूट भी एक निश्चित समय सीमा तक दी गई थी जो 15 दिसंबर की आधी रात को खत्म हो चुकी है।

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