व्यापारी शहर में बैठकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर सकेगा व्यापार, चेम्बर में एक सेमीनार आयोजित
ग्वालियर। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने से विभिन्न प्रकार के 17 अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो जाएंगे। वस्तु पर जीएसटी के अंतर्गत एक ही बार कर लगाया जाएगा, जिससे वस्तुओं के दामों में कमी आएगी और आमजन को काफी हद तक महंगाई से राहत भी मिलेगी। जीएसटी लागू होने से सभी राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो सकेगा।
ग्वालियर शहर में बैठा व्यापारी कश्मीर से कन्या कुमारी तक व्यापार कर सकेगा। यह बात मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं टैली सॉल्यूशंस प्रा.लि. बैंगलोर के संयुक्त तत्वावधान में चेम्बर भवन में आयोजित एक दिवसीय सेमीनार में मंगलवार को जीएसटी विशेषज्ञ एवं सी.ए. विमल जैन ने व्यापारियों से कही। कार्यक्रम में चेम्बर अध्यक्ष अरविन्द अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया।
श्री जैन ने कहा कि हमारी सरकार ने ड्यूल जीएसटी को अपनाया है, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारें कर लेंगी। इसमें डबल कर, मल्टीप्लीसिटी, केसकेडिंग खत्म होंगी एवं करों में समानता आएगी। श्री जैन ने कहा कि जो कर ग्वालियर में है वही कर देश के दूसरे भाग में भी होगा अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी तक जीएसटी शामिल उत्पाद की दर एक समान होगी। श्री जैन ने कहा कि आम आदमी की बेसिक जरूरतों की चीजों को जीएसटी से मुक्त रखा जाएगा हालांकि इसकी सूची आना बाकी है। श्री जैन ने कहा कि जीएसटी से सारा लेखा-जोखा अपडेट रखना होगा और इसके लिए बेहतर है कि जल्द से जल्द हम डिजिटलाइजेशन की ओर कदम बढ़ाएं। सेमीनार के द्वितिय सत्र में टैली के रीजनल सेल्स मैनेजर विकास वर्मा ने बताया कि टैली सॉफ्टवेयर जीएसटी के लिए आपके डाटा को स्मार्ट रखेगा और आपकी सभी कर समस्याओं को दूर करेगा। इस अवसर पर व्यापारियों ने श्री जैन से प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। सेमीनार में सीए दीपक वाजपेयी, विकास शर्मा, आशीष पारिख, अरुण डागा, चेम्बर के उपाध्यक्ष सुरेश बंसल सहित बड़ी संख्या में कार्यकारिणी और चेम्बर के सदस्य उपस्थित थे। सेमीनार का संचालन चेम्बर के मानसेवी सचिव डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने किया।
भ्रष्टाचार होगा कम
सेमीनार के दौरान स्वदेश से चर्चा करते हुए जीएसटी विशेषज्ञ विमल जैन ने बताया कि जीएसटी लागू होने से देश में 60 से 70 प्रतिशत तक भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ ऑनलाइन और ऑटोमेटिक होने लगेगा तो कोई अधिकारी के पास क्यों जाएगा। श्री जैन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जीएसटी अगर एक अप्रैल को लागू नहीं हो पाया तो यह जुलाई के प्रथम सप्ताह से अवश्य ही लागू हो जाएगा। श्री जैन ने कहा कि जीएसटी में 20 लाख तक के टर्नओवर वाले व्यापार को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है।