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रिजर्व बैंक ने शादी वाले घरों के लिए 2.50 लाख निकालने पर रखी ये 7 शर्तें

Update: 2016-11-22 00:00 GMT

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने शादी वाले परिवारों को बैंकों से पैसा निकालने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई की ओर से जारी निर्देश के अनुसार जिनके घर में शादी हैं वे 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट से ढाई लाख रुपये निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त भी लगाई गई है। इसके अनुसार यह पैसा आठ नवंबर से पहले जमा किया हुआ होना चाहिए। पैसा दुल्‍हा-दुल्‍हन या उनके माता-पिता में कोई एक निकाल सकेगा। दुल्‍हा और दुल्‍हन का परिवार अलग-अलग 2.50 लाख रुपये निकाल सकेंगे। पैसे निकालने के सबूत के तौर पर शादी का कार्ड, शादी के खर्चे के एडवांस पेमेंट की रसीद भी देनी होगी।

गौरतलब है कि सरकार ने चार दिन पहले यह एलान किया था। लेकिन इस बारे में बैंकों का कहना था कि उन्‍हें अभी इस तरह का कोई निर्देश नहीं मिला है। संभावना जताई जा रही है कि आरबीआई के नए फैसले से शादी वाले परिवारों को राहत मिलेगी।

इससे पहले सोमवार को भी रिजर्व सरकार ने नए निर्देश जारी किए थे। नए नियमों के मुताबिक अब करंट अकाउंट के साथ ही ओवरड्राफ्ट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट के खाताधारक भी एक हफ्ते में 50 हजार रुपए तक का कैश निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि धाताधारक का अकाउंट पिछले 3 या उससे ज्यादा महीने से पुराना होना चाहिए। इसके अलावा यह सुविधा पर्सनल ओवरड्राफ्ट अकाउंट के लिए नहीं है। किसान बीज खरीदने के लिए 500 रुपए का पुराना नोट चला सकते हैं। नोट का इस्तेमाल करते हुए किसान किसी भी केंद्र या राज्‍य सरकार द्वारा संचालित केंद्रों से बीज खरीद सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। खबरें आ रही थीं कि नोटबंदी के चलते किसान बीज नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके चलते रबी सीजन की बुवाई घटी है।

इससे पहले 17 नवंबर को वित्‍त मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने बताया था कि किसान और छोटे व्यापारी अब बैंकों से सप्ताह में 50,000 रुपए तक की नकदी निकाल सकेंगे। सरकार ने किसानों को उनके बैंक खाते में पहुंचे फसली लोन से हर सप्ताह 25,000 रुपए तक निकालने की अनुमति देने का फैसला किया है। यह सीमा किसान क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होगी।

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