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ढाई लाख से अधिक नकदी जमा की सूचना दें बैंक: आयकर विभाग

Update: 2016-11-12 00:00 GMT

नई दिल्ली| कालेधन पर पूरी तरह लगाम लगाने की तैयारी में जुटे आयकर  विभाग ने बैंकों से कहा है कि ढाई लाख रुपये से अधिक नकदी जमा करने पर इसकी सूचना विभाग को दें। विभाग ने निर्देश दिया कि निर्धारित 50 दिनों तक बैंकों को इस बाबत सतर्क रहना होगा।

गौरतलब है कि इससे पहले बैंकों को एक साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा के नकद लेनदेन पर ही आयकर विभाग को सूचित करना पड़ता था। राजस्व विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि इस कदम से ईमानदार लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। वे पुराने पांच सौ और हजार के नोट के बदले बिना किसी झंझट के नए नोट बदल सकते हैं या अपने खाते में जमा करा सकते हैं। कहा कि जिन लोगों की जमा रकम उनकी आय से मेल नहीं खाएगी, उन पर जुर्माना और कर दोनों लगाया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) देश में विदेशी मुद्रा की खरीद-फरोख्त करने वाले 67 डीलरों पर निगाह रखे हुए है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा कारोबारियों के संदिग्ध कार्यों और कथित मनी लांड्रिंग की गतिविधियों पर निगाह रखे है। उन्होंने कहा कि 67 फॉरेक्स डीलरों के यहां ईडी के सर्वे की कार्रवाई चल रही है।

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