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ढाई लाख से अधिक जमा कराने पर लगेगा आयकर, बेहिसाब आय पर फीसदी जुर्माना

Update: 2016-11-10 00:00 GMT

नई दिल्ली| बड़े नोटों पर पाबंदी लगाने के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कालेधन पर लगाम के लिए एक और कदम उठाया है। इसके तहत बैंकों में निर्धारित 50 दिन के भीतर ढाई लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा कराने वालों को आयकर देना होगा। यही नहीं, अगर यह राशि जमाकर्ता की आय से मेल नहीं खाती है तो उसे आयकर के साथ 200 फीसदी जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बुधवार रात को बताया कि आयकर विभाग जमा धनराशि का मिलान आयकर रिटर्न से करेगा। जमाकर्ता के खाते के साथ मिलान न होने की स्थिति में इसे आयकर चोरी माना जाएगा।

अधिया के मुताबिक ऐसे जमाकर्ताओं पर सेक्शन 270-ए के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनसे आयकर की राशि के साथ 200 फीसदी जुर्माना भी वसूला जाएगा। मालूम हो कि कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 500 और हजार रुपये के नोट पर प्रतिबंध लगाने के बाद लोगों को 30 दिसंबर तक बैंक में पुराने नोट जमा कराके नए नोट लेने का निर्देश जारी किया है।

अधिया ने यह भी बताया कि बड़े मूल्य के नोटों को हटाने का काम इससे पहले 1978 में किया गया था। उस समय 10 हजार, 5 हजार और एक हजार रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाई गई थी। ये नोट उस समय चलन में मौजूद कुल मुद्रा का सिर्फ दो प्रतिशत हिस्सा थे लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। 500 और हजार के नोटों का कुल मूल्य 85 प्रतिशत है। यह एक काफी बड़ा फैसला है। इससे कालेधन पर अंकुश को लेकर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

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