उपभोक्ताओं को राहत नहीं लगेगा विलम्ब शुल्क

Update: 2015-08-25 00:00 GMT

मामला समय से नहीं मिले बिजली बिलों का


ग्वालियर। विद्युत वितरण कम्पनी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अब जिन उपभोक्ताओं को अगस्त का बिजली बिल नहीं मिला है या देरी से मिला है, उन पर विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा। वशर्ते उन पर पहले से बिजली का बिल की राशि बकाया न हो।
यहां बता दें कि बिजली कम्पनी ने नई दिल्ली की सर्विस प्रोवाइडर कम्पनी 'ज्यूपीटर सिक्यूरिटी' के माध्यम से एक अगस्त से नए मीटर रीडर रखे हैं, जिन्हें सभी उपभोक्ताओं के घरों का पता नहीं था, इसलिए वे कई उपभोक्ताओं तक अगस्त माह का बिजली बिल नहीं पहुंचा पाए। बिजली कम्पनी से जुड़े सूत्रों की बात पर यकीन करें तो शहर में 70 से 80 फीसदी उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्हें इस माह का बिजली बिल या तो मिला ही नहीं है और मिला भी है तो देरी से। ऐसे सभी उपभोक्ताओं से भी बिजली कम्पनी द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क वसूला जा रहा था।
इस सम्बन्ध में 'स्वदेश' ने अपने 23 अगस्त के अंक में 'गलती बिजली कम्पनी की, भुगत रहे उपभोक्ता' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी, जिस पर कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए इस आशय के आदेश जारी किए हैं कि जिन उपभोक्ताओं को अगस्त का बिल मिला नहीं है या देरी से मिला है और उन पर पूर्व से बिजली बिल की कोई राशि बकाया नहीं है तो ऐसे उपभोक्ताओं से अगस्त के बिल पर विलम्ब शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इस आदेश से शहर के उन सभी उपभोक्ताओं को विलम्ब शुल्क में राहत मिलेगी, जो प्रतिमाह निर्धारित समय पर अपना बिल जमा कराते रहे हैं।
..तो अगले बिल में समायोजित हो जाएगी राशि
निर्धारित समय पर बिल नहीं मिलने से जिन उपभोक्ताओं ने डुप्लीकेट बिल (सत्य प्रतिलिपि) निकलावकर विलम्ब शुल्क सहित बिल राशि जमा करा दी है। ऐसे उपभोक्ता यदि कार्यपालन यंत्री या सहायक यंत्री को विलम्ब शुल्क माफी के लिए आवेदन देते हैं तो उनकी विलम्ब शुल्क राशि सितम्बर के बिजली बिल में समायोजित कर ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि तय समय पर बिजली बिल जमा नहीं कराने पर बिजली कम्पनी उपभोक्ता से 1.25 रुपए की दर से विलम्ब शुल्क वसूल करती है।

इनका कहना है

नवनियुक्त मीटर रीडरों को उपभोक्ताओं के घरों का पता नहीं होने से इस बार चूंकि कई उपभोक्ताओं तक तय समय पर बिल नहीं पहुंच सके, इसलिए कम्पनी ने तय किया है कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं से इस माह के बिल पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिन पर पहले से कोई बिल बकाया नहीं है।
                                         अरुण शर्मा, महाप्रबंधक  
                                         म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी
                                          शहर वृत्त, ग्वालियर

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