नई दिल्ली | किसी भी विषय में संबंधित जानकारी चाहिए तो आरटीआई (सूचना के अधिकार) अच्छा माध्यम है। वहीं अब आरटीआई के जरिए अपने जीवनसाथी की भी जानकारी ली जा सकती है। आरटीआई दायर कर आप अपने जीवनसाथी की आय, संपत्ति, निवेश आदि की जानकारी हासिल कर सकते है। घरेलू हिंसा के मामले में शुक्रवार को परित्यगता पत्नी की याचिका पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं।
वहीं इसी मामले में सीआईसी ने कहा कि किसी की आय से संबंधित जानकारी उसकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मानी जाएगी इसलिए आय की जानकारी भी आरटीआई से ली जा सकती है। पीड़ित महिला का पति दिल्ली ट्रांस्को में कार्यरत है। सीआईसी ने दिल्ली ट्रांस्को को निर्देश देते हुए कहा कि वह अपने कर्मचारी की पत्नी को सभी जरूरी जानकारियां मुहैया कराए। कंपनी को 48 घंटे में सारी जानकारी देने को कहा गया है।
इस मामले में सीआईसी ने कहा कि यह मामला महिला के जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अभी तक ऐसी सूचनाएं आरटीआई के अधीन नहीं मानी जाती थीं और इसे निजी सूचना माना जाता था। इस मामले में पत्नी ने अपने पति की संपत्ति की जानकारी मांगी थी। इसमें पति के दूसरी शादी करने और पहली पत्नी को बिना आर्थिक सहायता के छोड़ने पर उसके खिलाफ की गई कार्रवाई और दहेज की जानकारी की मांग की गई थी। सूचना के लिए कमिश्नर एम श्रीधर ने कहा कि व्यापक जनहित, किसी की व्यक्तिगत जानकारी से बड़ा मुद्दा है।