केरल में शराब बंदी बरकरारः सर्वोच्च न्यायालय

Update: 2015-12-29 00:00 GMT

नई दिल्‍ली | सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार की शराबबंदी कानून पर अपनी रजामंदी जताते हुए बारों में शराब पर बैन को सही बताया है। राज्य सरकार ने नई नीति के तहत केवल पंच सितारा होटलों के बारों में ही शराब परोसने की अनुमति दी है। राज्य की ओमन चांडी सरकार ने पिछले साल लाई अपनी नीति के तहत 10 वर्ष के अंदर राज्य को शराब से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।
न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई होटलों और उनके संगठनों की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।
उन लोगों ने अपनी याचिका में कहा था कि केवल पंच सितारा होटलों में शराब परोसने की अनुमति देने का केरल सरकार का फैसला पक्षपाती है। इस पर सरकार ने कहा कि जो लोग पहले ही बिजनेस से बाहर हो चुके हैं उनको बार में शराब बेचने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। शराब रिटेल मार्केट में उपलब्ध है, लोग उसे खरीदकर अपने घरों में पी सकते हैं।
केरल हाई कोर्ट ने भी 31 मार्च 2015 को राज्य सरकार के इस फैसले का समर्थन किया था।

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