भड़काऊ भाषण मामले में ओवैसी की गिरफ्तारी का आदेश जारी

Update: 2015-10-07 00:00 GMT

नई दिल्ली | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तहादुल मुस्लेमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी हो गया है। इन पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। गौरतलब हो कि एआईएमआईएम बिहार चुनाव में अभी तक सिर्फ छह सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
अकबरुद्दीन ओवैसी ने कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल इमान के लिए चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। अकबरुद्दीन ने गुजरात दंगों में कथित रूप से शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'जालिम' और 'शैतान' कहा था।
किशनगंज के जिला प्रशासन ने ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 144, 153 ए और 188 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसपी किसनगंज राजीव रंजन ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है।

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