रामदेव को राहत, एक बयान पर नहीं चलेंगे कई मुकदमें

Update: 2015-01-20 00:00 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को थोडी राहत देते हुए बडा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बाबा रामदेव पर एक ही विवादास्पद बयान के लिए देशभर में अलग-अलग मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस एके सिकरी की खंडपीठ ने कहा कि अगर रामदेव गलत हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसी बात के लिए उन पर बीस अलग-अलग जगहों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक वकील ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से आहत व्यक्तियों को मामला दायर करने का अधिकार है और योग गुरू के खिलाफ मुकदमे पर रोक नहीं लगाई जा सकती। गौरतलब है कि राहुल गांधी के दलितों के घरों में जाने पर उनके विवादास्पद बयान हनीमून को लेकर सर्वोच्च अदालत ने ये टिप्पणी की है।


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