आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केंद्रीय मंत्री नकवी दोषी करार, जमानत मिली

Update: 2015-01-14 00:00 GMT

लखनऊ। केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री व भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर की एक अदालत ने साल 2009 में आदर्श चुनाव आदर्श संहिता तोडने के मामले में एक साल की सजा सुनाई है।
बताया गया कि नकवी पर रामपुर में आचार संहिता तोडते हुए रास्ता जाम करने व अन्य आरोप थे। अब नकवी के वकील उसी कोर्ट में जमानत की अर्जी देंगे ताकि बाद में ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिंहा राव ने कहा है कि ऎसे मामले होते रहते हैं। नकवी कानूनी रास्ता अपनाएंगे। राव ने कहा, संसद में कई सदस्य हैं जिनपर मुकदमे चल रहे हैं। कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद ही जमानत मिल गई। 

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