उच्चतम न्यायालय ने दिया 26 मार्च तक बिजली सप्लाई न रोकने का आदेश

Update: 2014-02-07 00:00 GMT

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने आज बिजली कंपनी को आदेश देते हुए कहा है कि 26 मार्च तक दिल्ली में बिजली की सप्लाई न रोकी जाए। इससे दिल्लीवासियों को बड़ी राहत मिली है।
अदालत ने जनता के हित का ध्यान रखने की सलाह देते हुए बीएसईएस को यह निर्देश दिया है कि वह एनटीपीसी को 50 करोड़ रुपये का भुगतान करे। राशि भुगतान करने के लिए बीएसईएस को दो सप्ताह तक का समय दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन(एनटीपीसी) को बिजली आपूर्ति कंपनी बीएसईएस को बिजली सप्लाई 26 मार्च तक नहीं रोकने का आदेश दिया है। 26 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी।
दरअसल, दिल्ली में बिजली वितरण का काम कर रहीं अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों ने एनटीपीसी के उस नोटिस को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें बकाया भुगतान न करने की स्थिति में बिजली आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी गई है उसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फैसला दिया है। उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी ने पिछले सप्ताह बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना को भुगतान सुरक्षा प्रणाली और बकाया राशि भुगतान न करने के मामले में नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि यदि बकाए का भुगतान नहीं होता तो कंपनी को इन वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति बंद करनी पड़ सकती है।

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