भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

Update: 2014-12-29 00:00 GMT


नई दिल्ली, : भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है । सरकार ने देश के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने एवं उसके उद्देश्यों को और सटीक बनाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन लाने के लिए यह अध्यादेश लाया है। इस कानून में कई प्रावधाओं में संशोधन किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
हालांकि , संसद के शीतकालीन सत्र में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लाए जाने की चर्चा थी पर सरकार ने यह विधेयक नहीं लाया। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेतली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना कानून 2013 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश की सिफारिश राष्ट्रपति को की जाएगी। इनमें रेलवे कानून, मेट्रो रेल कानून और परमाणु ऊर्जा कानून जैसे कई अहम कानून शामिल हैं, जिनके अधीन सरकार अलग-अलग उद्देश्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण करती रही है।इसके अलावा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के कई प्रावधानों से सार्वजनिक-निजी परियोजनाओं के लिए भी जमीन अधिग्रहण मुश्किल हो गया है। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की जरूरत धारा 105 के प्रावधानों की वजह से पड़ी है जिसके तहत केंद्र के करीब दर्जनभर कानून एक जनवरी 2015 से इसके दायरे में आ जाएंगे।

Similar News