शिवपुरी । जिल सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजुलि पॉलो ने एक निर्णय में अपहरण के आरोपी सौतेले पिता शिशुपाल को ढाई वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार फरियादी मीराबाई ने अपने पति बुंदेल सिंह को छोड़ दिया और वह शिशुपाल के साथ कुछ समय तक रही। इसके बाद उसने शिशुपाल को भी छोड़ दिया और वह अपने पांच साल के बेटे अजय के साथ पोहरी रोड पर स्थित एक मकान में निवास करने लगी। विगत 5 मार्च 2014 को सौतेले पिता शिशुपाल मीरा के बेटे अजय को अगवा कर ले गया। पुलिस ने बाद में उसे सिरसौद चौराहे से गिरफ्तार कर बच्चे को मुक्त कराया।